खान एवं खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम,1957), खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर, 1960) व परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार खनन नियामक वर्ग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैः
• परमाणु ऊर्जा (खान, खनिय कार्य व निर्धारित पदार्थों का प्रहस्तन) नियम, 1984 के अधीन पऊवि द्वारा संस्तुत एजेंसी (सरकारी/निजी) को लाइसेंसों को जारी किए जाने संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा ।
• परमाणु खनिजों हेतु पऊवि से प्राप्त खनन लीज़ के अनुदान संबंधी पूर्वानुमोदन पुर्वेक्षण लाइसेंसों (पी.एल) व अवीक्षी परमिट (आर.पी) हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा ।
• आईबीएम द्वारा भेजी गई खनन योजनाओं की समीक्षा एवं टिप्पणी।
• परमाणु खनिज संबंधी खानों व आरपी, पीएल, व एमएल क्षेत्रों का निरीक्षण ।
• यूसीआईएल व आईआरईएल व अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त परमाणु खनिजों के खनन योजनाओं की समीक्षा ।
• एमएमडीआर संशोधित अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अनुसूचि के भाग-बी में विनिर्दिष्ट खनिजों व इससे संबंधित प्रयोजनों के संबंध में खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान के नियमन हेतु नए नियम बनाना ।
खनन योजनाओं का डेटा / संशोधित खनन योजना / पुलिन-बालुका खनिज के संबंध में पखनि द्वारा अनुमोदित खनन की योजना